Sunday, June 7, 2026
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सीओए किसी संघ को अयोग्य घोषित नहीं कर सकता : टीएनसीए

by Khel Dhaba
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नई दिल्ली। प्रशासकों की समिति (सीओए) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सदस्यों तमिलनाड़ु किकेट संघ (टीएनसीए), हरियाणा क्रिकेट संघ (एचसीए) और महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसका कि टीएनसीए ने सभी मुद्दों का जवाब दिया है। टीएनसीए के सचिव ने कहा है सीओए के पास यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं है कि संविधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है या नहीं।

टीएनसीए ने कहा, सीओए के पास यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि क्या एक राज्य संघ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नौ अगस्त को सुनाए फैसले में शामिल निर्देशों का पालन कर रही है या नहीं। सीओए का काम केवल नौ अगस्त को राज्य संघ द्वारा किए गए अनुपालन के संदर्भ में एक स्थिति रिपोर्ट भेजा है, जो उसने पहले ही कर दिया है। पत्र में आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने टीएनसीए को चुनाव आयोजित कराने की अनुमति दी है।

सचिव ने कहा, टीएनसीए को सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर के दिए आदेश से चुनाव कराने की अनुमति दी और संघ द्वारा आयोजित चुनावों की वैधता के संबंध में कोई भी फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट ही ले सकता है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मुद्दों के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना सीओए ने खुद ही चुनाव कराने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 सितंबर के आदेश में स्पष्ट किया है कि चुनाव की वैधता उसके द्वारा जारी किए गए अंतिम आदेश पर निर्भर करेगी।

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