पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में वार्षिक आमसभा बुलाने को चल रही खींचतान पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल जस्टिस नीलू अग्रवाल (अवकाशप्राप्त) का फैसला भी आ गया है। उन्होंने अपने फैसला में कहा है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान में जो चीजें वर्णित हैं उसके अनुसार वार्षिक आमसभा की बैठक को बुलाने की शक्ति संघ के अध्यक्ष में निहित है और इस तरह संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने एजीएम के लिए जो जगह और तारीख सही है।
बीसीए के लोकपाल ने यह फैसला मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव उदय कुमार शर्मा बनाम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी केस पर दी है। उदय कुमार शर्मा की ओर से सुबीर चंद्र मिश्रा जबकि राकेश कुमार तिवारी की ओर से नीरज सिंह ने लोकपाल के पास पक्ष रखा।
गौरतलब है कि अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने बीसीए का एजीएम 31 जनवरी को भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के होटल आदित्य इन में करने की घोषणा की है। वहीं सचिव संजय कुमार की ओर एजीएम 31 जनवरी को पटना के अलकाजार होटल में बुलाने की घोषणा की गई थी।