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Friday, September 22, 2023

BCA लोकपाल सह नैतिक पदाधिकारी पारसनाथ ने सुनाया यह फैसला, जानें क्या

पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कल होने वाली चुनाव के संबंध में पटना हाई कोर्ट के वाद संख्या C.W.J.C. 18426/2022 (सी.डब्ल्यू.जे.सी. 18426/2022) आनंद जी, सारण बनाम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन वाद में प्राप्त निर्देश के बाद माननीय लोकपाल पारसनाथ राय की अदालत में वाद संख्या 22/2022 में सुनवाई के बाद आज 14.09.23 को माननीय लोकपाल और नैतिक पदाधिकारी पारसनाथ राय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव पदाधिकारी डॉ एम मुदस्सर को इस वाद की सुनवाई पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से कल दिनांक 15/09/2023 को होने वाले चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश दिया है साथ ही साथ एक और अन्य वाद में माननीय लोकपाल पारसनाथ राय ने एक अन्य वाद संख्या 06/2023 कंचन कुमार सचिव जहानाबाद जिला बनाम इलेक्टरल ऑफीसर बीसीए एवं अन्य में भी चुनाव पदाधिकारी डॉ एम. मुदस्सर को वाद के निपटारे तक किसी तरह के चुनाव कार्य के संचालन पर रोक लगा दिया है।

माननीय लोकपाल ने अपने आदेश में कहा है कि इस आदेश की प्रति ईमेल के माध्यम से चुनाव पदाधिकारी डॉ मुदस्सर, आईजी रजिस्ट्रेशन,बिहार सरकार, एसएसपी पटना और जिला पदाधिकारी,पटना उपलब्ध कराया जाए तथा इन सभी पदाधिकारियों को दिनांक 15/09/2023 के चुनाव में किसी तरह के सहयोग नहीं करने का निर्देश भी दिया है।
उक्त जानकारी की सूचना बीसीए मीडिया कमेटी के चेयरमैन कृष्णा पटेल ने बीसीए लोकपाल सह नैतिक पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के आलोक में दिया है।

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