दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसके तहत अनुभवी खेल प्रशासक नरिंदर ध्रुव बत्रा को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष के तौर पर काम करने से रोका गया था।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने एकल न्यायाधीश के 24 जून के आदेश को चुनौती देने वाली बत्रा की अपील पर नोटिस जारी किया, जिसे ओलंपियन और हॉकी विश्व कप विजेता असलम शेर खान द्वारा दायर अवमानना याचिका में पारित किया गया था।
पीठ ने बत्रा के वकील से पूछा कि यह अपील किस तरह से सुनवाई योग्य है। इस याचिका पर केंद्र और खान को नोटिस जारी किया और इसे 26 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
जब बत्रा की ओर से पेश अधिवक्ता शील त्रेहान ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने की मांग की, तो खंडपीठ ने कहा, ‘‘नहीं, हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। केवल एक तकनीकी मुद्दे पर हमने नोटिस जारी किया है।