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Thursday, November 21, 2024

Kabaddi: दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, तीन महीने में कराए जाएं कबड्डी फेडरेशन के चुनाव

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन के निकाय चुनाव तीन महीने के भीतर कराने के निर्देश दिया है। अदालत ने 32 पन्नों के अपने आदेश में चुनावों को लेकर कई निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही निर्वाचक मंडल को लेकर भी शर्तें रखी गई हैं।

उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ (AKFI) के प्रशासक को तीन महीने के अंदर इस खेल निकाय के चुनाव कराने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि चुनावों के लिए शासी निकाय के सदस्यों पर ‘आयु और कार्यकाल प्रतिबंध’ सहित उसके निर्देशों के अनुसार अधिसूचित किया जाना चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय खेल संहिता के प्रावधान एकेएफआई के साथ उसके तहत आने वाली सभी इकाइयों पर भी लागू हों। इसमें कहा गया है कि अगर राज्य और जिला संघ एकेएफआई के सदस्य बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें अपने संविधान में खेल संहिता के मुताबिक संशोधन करना होगा। खासतौर से उम्र और कार्यकाल से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने 32 पन्नों के फैसले में कहा, ‘राष्ट्रीय महासंघ के राज्य संघों के प्रतिनिधि और राज्य संघों के जिला संघों – निकायों के प्रतिनिधि अगर खेल संहिता द्वारा लागू किए गए ‘आयु और कार्यकाल प्रतिबंध’ का अनुपालन नहीं करते हैं, तो वे निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे और कार्यकारी समिति के किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने और इस तरह के चुनाव में मत डालने से भी अयोग्य घोषित हो जाएंगे।

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