पटना, 31 अक्टूबर। हॉकी बिहार की हॉकी इंडिया से संबद्धता एवं सदस्यता को सभी अधिकारों सहित बहाल कर दिया गया है। अब हॉकी बिहार पुनः बिहार राज्य का एकमात्र अधिकृत राज्य इकाई रहेगा।
हॉकी बिहार ने 28 दिसंबर 2024 को हॉकी इंडिया द्वारा की गई अपनी अवैध निष्कासन/डि-एफिलिएशन की कार्रवाई को चुनौती देते हुए नई दिल्ली की साकेत जिला अदालत में वाद दायर किया था।
माननीय न्यायालय ने 29 अक्टूबर 2025 को पारित आदेश में प्रथम दृष्टया माना कि हॉकी बिहार का डि-एफिलिएशन अवैध था, और इस निर्णय पर मामले के अंतिम निपटारे तक रोक लगा दी है। साथ ही हॉकी इंडिया को हॉकी बिहार की मान्यता में हस्तक्षेप करने से रोका गया है।
इस आदेश के साथ, हॉकी बिहार की सदस्यता और अधिकार पूर्ण रूप से बहाल हो गए हैं, जो वह 2009 से हॉकी इंडिया के साथ अपने संबद्धता काल से प्राप्त कर रहा था।
अब से सभी टीम चयन, हॉकी इंडिया की प्रतियोगिताओं में भागीदारी, राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा हॉकी इंडिया की आम सभा की बैठकों में प्रतिनिधित्व के सभी कार्य केवल हॉकी बिहार द्वारा ही किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, हॉकी इंडिया द्वारा हाल ही में गठित “हॉकी एसोसिएशन ऑफ बिहार” को दी गई मान्यता पर भी न्यायालय ने रोक लगा दी है, जो मामले के अंतिम निपटारे तक जारी रहेगी। इस प्रकरण में हॉकी बिहार की ओर से अधिवक्ता हेमंत राज फाल्फर ने पक्ष रखा।
 
			        