Monday, August 11, 2025
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Jharkhand High Court का आदेश : CBI करे 34वें नेशनल गेम्स घोटाले की जांच

by Khel Dhaba
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झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला की जांच से सम्बंधित याचिका पर सुनवाई सोमवार को हुई।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 34वें राष्ट्रीय खेल में हुए घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने यह आदेश दिया है। इस मामले की जांच CBI से करवाने के लिए सेंटर फॉर आरटीआई के पंकज यादव ने याचिका दाखिल की थी।

बता दें कि झारखंड में वर्ष 2010 में 34वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया था। आयोजन समिति की तरफ से 28.38 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। अदालत ने 8 अप्रैल को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला सुनाया है।

फ़िलहाल 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच ACB कर रही है. ACB ने वर्ष 2010 में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। आयोजन समिति के अध्यक्ष आरके आनंद, महासचिव एसएम हासमी, तत्कालीन खेल निदेशक पीसी मिश्रा, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक और अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का गम्भीर आरोप लगा है। हाई कोर्ट द्वारा अब नेशनल गेम्स घोटाले की जांच का ज़िम्मा CBI को दिए जाने से उक्त सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती है।

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