नई दिल्ली। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा कि राष्ट्रीय खेल अधिनियम के अनुसार इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और भारतीय खेल महासंघों को एक सीईओ की नियुक्ति करनी होगी। यह पद पूरी तरीके से पेड होगा। साथ इस पत्र में कहा कि इस पद पर वैसे व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है जो आईओए और राष्ट्रीय महासंघों में किसी पद पर चुना कर आये हों। आईओए और राष्ट्रीय महासंघों द्वारा इनकी नियुक्ति शर्त व नियमों के अनुसार कर सकता है।
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