नई दिल्ली। बीसीसीआई के बहुप्रतीक्षित चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के कारण अब एक दिन देर से 23 अक्टूबर को होंगे। भारतीय क्रिकेट का संचालन कर रही प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष विनोद राय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दोनों ही राज्यों में एक चरण में 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे और इन दो इकाइयों के मत देने वाले सदस्यों को कोई असुविधा नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए बीसीसीआई के चुनाव एक दिन के लिए स्थगित किए गए हैं।
सीओए प्रमुख राय ने कहा, बीसीसीआई के चुनाव पटरी पर हैं। राज्य चुनावों के कारण हमने चुनाव एक दिन टालने का फैसला किया है। इसलिए अब यह 22 अक्टूबर की जगह 23 अक्टूबर को होंगे। किसी और जगह आप जो भी पढ़ोगे वह तथ्यात्मक रूप से गलत होता।
सीओए की एक अन्य सदस्य डायना इडुल्जी ने कहा कि वह बीसीसीआई चुनावों में किसी भी तरह के विलंब के खिलाफ हैं लेकिन समझ सकती हैं कि राज्य चुनावों के कारण इन्हें एक दिन टाला गया है।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान इडुल्जी ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के 20 सितंबर के आदेश के अनुसार राज्य इकाइयों को कुछ दिन की छूट दी जा सकती है लेकिन बीसीसीआई के चुनाव समय पर होने चाहिए। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के कारण हम इन्हें एक दिन के लिए टाल सकते हैं।
राय मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के नतीजे से खुश थे। सुनवाई के दौरान उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई जिसमें तमिलनाडु क्रिकेट संघ को चुनाव कराने के लिए दी गई स्वीकृति पर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी।
उन्होंने कहा, ‘आज याचिका पर सुनवाई हुई। बीसीसीआई का वकील, टीएनसीए का वकील और न्यायमित्र पीएस नरसिम्हा वहां मौजूद थे। मैं नतीजे से खुश हूं।’
राय ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि कुछ राज्य इकाइयां ‘डिस्क्वालीफिकेशन सिर्फ पदाधिकारियों तक सीमित होने’ के आदेश की शरारतपूर्ण तरीके से गलत व्याख्या कर रही हैं।’ भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राय ने कहा, कइयों को लगता है कि इसका मतलब है कि 70 बरस की आयु सीमा नियम, गैर भारतीय पासपोर्ट धारक नियम लागू नहीं हैं जबकि ऐसा नहीं है।
बीसीसीआई-सीओए ने राज्य संघ चुनावों की तारीख को 4 अक्टूबर तक बढ़ाया
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) के सहायक सचिव के चुनावों के लिए अनुमति दे दी है और साथ ही कहा कि अयोग्यता का पैमाना सिर्फ उन लोगों तक सीमित रहेगा जो पहले क्रिकेट संघ में अधिकारी रह चुके हैं। प्रशासकों की समिति ने 16 सिंतबर को दिए गए उनके स्पष्टीकरण को संशोधित किया है। सीओए ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक, “यह एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के 29 सितंबर 2019 के आदेश को लेकर जारी की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोग्यता सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित है जो पहले भी क्रिकेट संघ के अधिकारी रह चुके हैं।”