Wednesday, January 28, 2026
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सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई मामले में दो हफ्ते तक स्थगित की सुनवाई

by Khel Dhaba
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बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम में राहत देती केंद्र सरकार का खेल विधेयक 2025 का ग्राफिक चित्रण

नईदिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के एक मामले को गुरुवार को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। न्यायालय ने न्यायमित्र पीएस नरसिम्हा की ओर से मामले में अपनी रिपोर्ट दर्ज न करने और इसके लिए अतिरिक्त समय की मांग के बाद यह घोषणा की।

उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति विनीत सरन की दो सदस्यीय खंडपीठ बीसीसीआई की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पदाधिकारियों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड (तीन साल तक पद पर बने रहना) को खत्म करने की अपील की गई है।

लोढ़ा समिति की सिफारिश के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित संविधान के मुताबिक एक पदाधिकारी के पद पर छह साल के बाद तीन साल का कूलिंग-ऑफ अनिवार्य है, चाहे वह राज्य स्तर पर हो या बीसीसीआई में।

यह मामला बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के पद पर बने रहने से संबंधित है, जिन्होंने अपनी भूमिका जारी रखने के लिए न्यायालय में याचिका लगाई है। दोनों ने संबंधित राज्य संघों बंगाल और गुजरात में छह साल पूरे कर लिए हैं।

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