पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के पूर्व जीएम (ऑपरेशन) सुबीर चंद्र मिश्रा ने बीसीए द्वारा नियम विरुद्ध किये जा रहे कार्य के खिलाफ बीसीए के लोकपाल का दरवाजा खटखटाया है।
सुबीर चंद्र मिश्रा ने अपने अधिवक्ता मनीष झा (अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट) के माध्यम से बीसीए के लोकपाल के पास अपील याचिका दायर की है।
इस अपील याचिका में कहा गया है कि लोकपाल महोदय तत्काल में बीसीए की स्पेशल जेनरल बॉडी की बैठक बुला कर संघ में खाली पदों सचिव और संयुक्त सचिव को बीसीए के संविधान के कंडिका 17 (9) के अनुसार जल्द भरा जाए।
साथ ही कहा गया है कि बीसीए के अध्यक्ष सचिव, संयुक्त सचिव समेत अन्य पद पर जो आसीन है वह बीसीए के संविधान 10 (1) (D) के अनुसार गैरकानूनी है।
इन सबों के अलावा कई अन्य बातों का जिक्र इस दायर याचिका में कहा गया है। लोकपाल ने इस पर सुनवाई की तिथि भी तय कर दी है। इस पर सुनवाई नौ जुलाई को रखी गई है।
लोकपाल द्वारा निर्गत पत्र की कॉपी यह है-