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Friday, March 29, 2024

बीसीसीआई वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को राज्यों के मताधिकार के फैसले का अधिकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (उङ्मअ) के प्रमुख विनोद राय ने सोमवार को कहा था कि 26 राज्य संघ बीसीसीआई के नए संविधान पूरी तरह अपना चुके हैं से बंधे हुए हैं और इन्होंने चुनाव कराने के लिए चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर लिए हैं। । चार संघों ने हालांकि अभी चुनाव अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। राय ने यह भी कहा कि संविधान के किसी भी नियम का उल्लंघन राज्य संघों को चुनाव से अयोग्य कर देगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और राज्य संघों का कहना है कि यह निर्णय लेना सीओए का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है।
आईएएनएस से बात करते हुए राज्य संघों के वकील अनमोल चिंताले ने साफ कर दिया कि जहां तक राज्य संघों की बात है तो यह निर्णय लेना कि किसी राज्य संघ ने नए संविधान के नियमों का पालन किया है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि सीओए के अधिकार क्षेत्र में। सीओए को यह काम दिया गया है कि वह कोर्ट को यह बताए कि कितने राज्य संघों ने बीसीसीआई के संविधान का पालन किया है।

अनमोल ने कहा, “बीसीसीआई के नए संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य संघों को अपने संविधान को बीसीसीआई के संविधान के आधार पर ही बनाना होगा। सभी राज्य संघों ने या तो अपने संविधान में संशोधन किया और उसे पंजीकृत कराया या फिर उसे भंग करते हुए बीसीसीआई के संविधान को लागू किया। यही संविधान सीओए को भेजे गए हैं ताकि वह इस बात की जांच कर सके कि वे सही तरीके से तैयार किए गए हैं या नहीं। इस पर सीओए ने कुछ ऐसे प्वाइंट्स का जिक्र करते हुए उन्हें राज्य संघों को भेज दिया कि कुछ मामलों में उनका संविधान बीसीसीआई के संविधान से मेल नहीं खाता है।”

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