नई दिल्ली, 13 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी। अदालत ने कुमार को एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने 4 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया। यह आदेश सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ की अपील पर आया, जिन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
मई 2021 में छत्रसाल स्टेडियम पर कथित संपत्ति विवाद को लेकर सागर धनखड़ की पिटाई की गई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इस हमले में उनके दो दोस्त भी घायल हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में blunt object से लगी चोट के कारण मस्तिष्क क्षति की पुष्टि हुई थी।
सुशील कुमार को मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जुलाई 2023 में घुटने की सर्जरी के लिए रोहिणी जिला अदालत से एक हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली थी। बाद में अक्टूबर 2022 में ट्रायल कोर्ट ने उन पर हत्या, आपराधिक साजिश, धमकी, घातक हथियार से दंगा और शस्त्र अधिनियम सहित कई धाराओं में आरोप तय किए थे।
हाईकोर्ट में जमानत याचिका में सुशील कुमार के वकीलों ने तीन साल से अधिक जेल में बिताने और मुकदमे की धीमी प्रगति का हवाला दिया था, जिसके आधार पर उन्हें राहत मिली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह जमानत रद्द कर दी है।