पटना: योषिता पटवर्धन के द्वारा बीसीए के नैतिक अधिकारी के यहाँ दायर वाद संख्या EO-01/23 में 23 जनवरी को दिये गए अन्तरिम आदेश को निरस्त करते हुए, इस मामले को खारिज कर दिया। योषिता पटवर्धन वनाम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के केस में 23 जनवरी 2023 को नैतिक अधिकारी के द्वारा बीसीए के कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के चार सदस्यों के कार्य पर रोक लगा दिया गया था। इस आदेश के बाद कॉम के चारों सदस्य दिलीप सिंह-उपाध्यक्ष, सुश्री प्रिया कुमारी -संयुक्त सचिव, विकाश कुमार -खिलाड़ी प्रतिनिधि (पुरुष) और लवली राज -खिलाड़ी प्रतिनिधि (महिला) के कार्य पर लगी रोक समाप्त हो गई।
इस मामले में 4 मार्च को सुनवाई हुई थी, जिसमें वादी योषिता पटवर्धन के अधिवक्ता नवजोत येशु ने पटना में नहीं रहने की सूचना मेल के द्वारा नैतिक अधिकारी को दी थी, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई के लिए अंतिम समय देते हुए 13 मार्च की तिथि निर्धारित की गई थी। 13 मार्च 2023 को 4 PM से विडियो कांफ्रेसिंग के द्वारा सुनवाई का समय तय किया गया, जिसमें भी वादी के अधिवक्ता हाजिर नहीं हुए। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से प्रशांत सिन्हा, लवली राज की ओर से रामेंद्र भारती तथा विकास कुमार की ओर से राजेश कुमार सिंह ने पक्ष रखा।
प्रभारी नैतिक अधिकारी नवल किशोर सिंह (अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) ने पैरवी के अभाव में योषिता पटवर्धन के द्वारा दाखिल केस को खारिज कर दिया और 23 जनवरी के अन्तरिम आदेश को निरस्त कर दिया।





