पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा अपने संविधान में किये गए संशोधन के अभिलेखन से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज पर मुहर लगवाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से पास कराने की तैयारी में जुटा है और इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डाल दी है। इस मामले पर सुनवाई चार नवंबर को होनी है।
नये संविधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की खबर जब से बिहार क्रिकेट जगत में फैली है तब से कई तरह की चर्चाओं से बिहार क्रिकेट जगत का माहौल गर्म हो गया है। जिला संघों के पदाधिकारियों का कहना है कि रूल 1 (v) (ii), रूल 3 (a)(ii)(A) और रूल 35 को पढ़ने से यह साफ हो जा रहा है कि अब BCA में सिर्फ 38 जिला संघों को वोटिंग राइट नहीं रह जाएगा बल्कि COM के नए मेम्बर वोटिंग राइट के साथ बना सकता है। खबर है कि इस मामले को लेकर जिला संघों में एकजुटता का प्रयास हो रहा है।
इधर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी भी इस मामले पर अपनी बात बीसीए के इंटरनल व्हाटशएप ग्रुप में रख चुके हैं। उन्होंने जिला संघों से अपील की है कि आप भ्रम में नहीं आयें इस तरह की कोई बात नहीं है। जिला संघों के अस्तित्व को समाप्त करने की कोई बात नहीं है। उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जहां तक संविधान में संशोधन की बात है इस संदर्भ में स्पष्ट है कि पूर्ण सदस्यों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
खेलढाबा इस मामले में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है। आप खुद परखें कि कौन सही और कौन गलत है। राकेश कुमार तिवारी की वह अपील भी आपके सामने है और निबंधन विभाग से पास संविधान की वह कॉपी भी जिसमें इसकी बात कही गई है।
विधि विशेषज्ञों के अनुसार नये व पुराने में यह है अंतर
(1) पुराने संविधान में Full Member को ही VOTE देने का अधिकार है। 38 जिला Full Member है। वर्तमान में 38 जिला में सिर्फ एक ही Full Member हो सकता है एक से ज्यादा Full Member नहीं हो सकता है। नये संविधान में 38 जिला ( Full Member) को दिखाया गया है।जिसको Voting right दिखाया गया है।लेकिन उस लाइन को हटा दिया गया है जिसमें यह लिखा हुआ है कि एक जिला में एक ही Full Member हो सकता है।यानि एक से ज्यादा Full Member हो सकते हैं।
(2) नये संविधान में जोड़ा गया है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो पात्रता रखते हैं वह B.C.A/D.C.A के Full Member बन सकते हैं। जब 38 जिला में एक-एक Full Member हैं तो दूसरा ( पुराने संविधान के अनुसार ) नहीं बन सकता है।
(3) पुराने संविधान में बिहार में CRICKET को बढ़ावा देने के लिए HONY. MEMBERSHIP देने का प्रावधान है। उनका दर्जा Associate Member का होता है। नये संविधान में HONY. Word को हटाकर Institution/Society/Individual/Trust सभी को Membership देने का प्रावधान किया गया है।
(4) पुराने संविधान में अगर किसी Member की चाहे वो Full Member हो या Associate Member हो कीचली जाती है तो उसे पुनः कुछ शर्तों के साथ उसका re-admission का प्रावधान है। नये संविधान में re-addmission वाले नियम को हटा दिया गया है।
(5) पुराने संविधान के Procedure For Election के नियम को COA के Advisory का हवाला देते हुए बदल दिया गया है और Individuals/Club/Academies/Organisation को Membership देने का प्रावधान किया गया है। 2\3 सदस्य की उपस्थिति में संविधान के Approval के बाद Advisory का कोई Role नहीं है। पुराने संविधान के COA के द्वारा पहले ही Approve किया जा चुका है। इसलिए Advisory की कोई आवश्यकता नहीं है। जानकार कहते हैं कि इससे राजनीति की जा सकती है। COM को इस काम के लिए Authorised करने का प्रावधान डाला गया है। पुराने संविधान में Electoral Officer बिहार का होना चाहिये लेकिन नये संविधान में Electoral Officer बिहार के बाहर का होने का प्रावधान किया गया है।
(6) सचिव और कोषाध्यक्ष को Bank में Account खोलने वाले नियम को Change करके AGM द्वारा अधिकृत दो व्यक्तियों के द्वारा Bank में Account खोलने का प्रावधान नये नियम में कर दिया गया है। जो की बिहार सरकार के Societies Act वाले नियम खिलाफ। इसके चलते BCA का बैंक खाता खुलने में परेशानियां आ सकती हैं।
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पुराने संविधान को यहां से प्राप्त करें