पटना, 9 अगस्त। गया जिला क्रिकेट संघ को लेकर बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल-सह-नैतिकता अधिकारी नवल किशोर सिंह (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश) का बहुत ही कड़ा आदेश आया है। यह आदेश लोकपाल-सह-नैतिकता अधिकारी नवल किशोर सिंह (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश) ने संजय कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर दिया है।
बिहार क्रिकेट संघ (BCA)के लोकपाल-सह-नैतिकता अधिकारी नवल किशोर सिंह ने गया जिला क्रिकेट संघ के कार्य को तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश संघ के तीन पदाधिकारियों के हटाए जाने के बाद दिया गया है, जिसके कारण संघ के पास कोरम पूरा करने के लिए जरूरी दो पदाधिकारी नहीं बचे हैं।
आदेश के मुख्य बिंदु:
तुरंत प्रभाव से एड-हॉक कमेटी का गठन: बिहार क्रिकेट संघ (BCA)को गया जिला क्रिकेट संघ के लिए तुरंत एक एड-हॉक कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया गया है।
दस्तावेजों पर कब्जा: एड-हॉक कमेटी को गया जिला क्रिकेट संघ के सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को तुरंत अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया गया है।
रिकॉर्ड की जांच और कानूनी कार्रवाई: एड-हॉक कमेटी को बैंक के रिकॉर्ड की जांच करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
बाधा डालने पर FIR: यदि हटाए गए पदाधिकारी कोई बाधा उत्पन्न करते हैं, तो पुलिस की मदद लेकर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
चुनाव: एड-हॉक कमेटी के गठन के 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है।
दो साल का प्रतिबंध: मास्टर पुलस्कर, असद साहिन और अरविंद कुमार तिवारी पर दो साल का प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रियंकर की भूमिका की जांच: इस मामले में श्री प्रियंकर की भूमिका की भी जांच करने का निर्देश दिया गया है।